राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, वीर सावरकर अपमान मामले में लखनऊ कोर्ट का समन रद्द

Rahul Gandhi Veer Savarkar Case नई दिल्ली : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को विनायक दामोदर सावरकर से जुड़े कथित अपमान मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ की अदालत से राहुल गांधी के खिलाफ जारी समन को रद्द कर दिया है। अदालत ने यह फैसला उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे में मामले में मुकदमा चलाने के लिए जरूरी अनुमति का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने की जानकारी दिए जाने के बाद सुनाया।

Rahul Gandhi Veer Savarkar Case: वीर सावरकर मामले में राहुल गांधी को मिली राहत

वीर सावरकर के अपमान के आरोप से जुड़े मामले में राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ की अदालत में शिकायत दाखिल की गई थी। मामले में निचली अदालत ने राहुल गांधी को समन जारी किया था।

इसके खिलाफ राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ की अदालत से जारी समन के साथ मानहानि की शिकायत और मजिस्ट्रेट की ओर से पारित संबंधित आदेशों को भी रद्द कर दिया है।

यूपी सरकार के हलफनामे के बाद बदला मामला

इस मामले की सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने की। सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे का हवाला दिया गया।

यूपी सरकार ने अपने हलफनामे में बताया कि मामले में मुकदमा चलाने के लिए जरूरी अनुमति लिए जाने का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। पीठ ने भी कहा कि राज्य सरकार के हलफनामे में ऐसी अनुमति का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले में निचली अदालत की कार्यवाही को आगे जारी रखने का आधार नहीं पाया और संबंधित आदेशों को रद्द कर दिया।

पहले सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को लगाई थी फटकार

इस मामले की पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के बयान को लेकर कड़ी टिप्पणी की थी। अदालत ने कथित तौर पर गैरजिम्मेदाराना बयान देने को लेकर राहुल गांधी को फटकार लगाई थी।

हालांकि, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को अंतरिम राहत दी थी और एसीजेएम अदालत की ओर से जारी समन पर रोक लगा दी थी। अब उत्तर प्रदेश सरकार के हलफनामे में आवश्यक अनुमति का रिकॉर्ड नहीं मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने समन और संबंधित कार्यवाही को रद्द कर दिया है।

क्या है वीर सावरकर से जुड़ा मामला?

यह मामला राहुल गांधी के वीर सावरकर को लेकर दिए गए कथित आपत्तिजनक बयान से जुड़ा है। शिकायतकर्ता की ओर से आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी के बयान से सावरकर की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा और यह मानहानि की श्रेणी में आता है।

मामले में लखनऊ की अदालत ने राहुल गांधी को समन जारी किया था। राहुल गांधी ने इस कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अब शीर्ष अदालत के फैसले के बाद उन्हें इस मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राहुल गांधी को राहत

सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद राहुल गांधी के खिलाफ इस मामले में लखनऊ की अदालत में जारी समन प्रभावी नहीं रहेगा। साथ ही शिकायत और मजिस्ट्रेट के संबंधित आदेश भी रद्द कर दिए गए हैं।

यह फैसला ऐसे समय आया है जब राहुल गांधी विपक्ष के प्रमुख नेताओं में शामिल हैं और उनके खिलाफ दिए गए बयानों एवं राजनीतिक टिप्पणियों से जुड़े कई मामले अक्सर राजनीतिक बहस का विषय बनते रहे हैं।

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