रायपुर (छत्तीसगढ़) :छत्तीसगढ़ सरकार (Bhupesh Baghel) ने चुनावी साल में राज्य की उद्यमी महिलाओं के लिए “राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023-28” (State Women Entrepreneurship Policy 2023-28) लागू किया है. इस नीति के जरिये भूपेश बघेल सरकार (Bhupesh Baghel) ने राज्य की दस करोड़ महिलाओं को टारगेट किया है. योजना लागू करते हुए सरकार की तरफ से कह गया कि राज्य में महिलाएं जितनी सशक्त होंगी, राज्य में विकास उतनी तेजी से होगा.
मुख्यमंत्री श्री @bhupeshbaghel का महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने शानदार पहल
प्रदेश में लागू हुआ "राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023-28"
▪️ महिला समूहों, उद्यमियों, व्यवसायियों एवं स्टार्टअप का तेजी से होगा विकास
▪️ विनिर्माण, सेवा व व्यवसाय में महिला उद्यमियों को दिया जाएगा…
— CMO Chhattisgarh (@ChhattisgarhCMO) April 6, 2023
सरकार इस योजना के तहत हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नई योजनाओं को प्रोत्साहन दे रही है. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में कुटीर उद्योगों से जुड़ी हुई हैं. स्वयं सहायता समूहों और गौठानों सहित अन्य सरकारी योजनाओं बड़ी संख्या में महिलाएं जुड़ी हुई हैं और राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है.
सीएम भूपेश बघेल और उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने गुरुवार को आयोजित कार्यक्रम में “राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023-28” लागू की. गौर करने वाली बात ये है कि राज्य सरकार इस साल चुनाव में जा रही है, ऐसे में पांच वर्ष की योजना लागू करके सीएम बघेल ने संदेश दिया है कि आने वाले चुनाव में उनकी ही सरकार आयेगी.
“राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023-28” योजना के तहत क्या हैं प्रावधान
सरकार की इस योजना के दरिये महिलाओं को उद्योग स्थापुत करने के लिए सरकारी लोन देने की योजना है .खास कर स्टार्टअप शुरु करने वाली महिलाओं को सरकार कम ब्याज पर ऋण देगी.
सरकार स्थायी पूंजी पर 55 % और एक करोड़ 20 लाख तक का देगी अनुदान
सरकार की अस नीति के मुताबिक महिला उद्यमी जो निर्माण के क्षेत्र से जुड़ी होंगी, उन्हें 50 लाख, सर्विसेस से जुड़ी महिला उद्यमियों को 25 लाख और उद्यम परियोजना से जुड़ी महिलाओं को 10 लाख तक लोन देने का प्रावधान रखा गया है.
इस नीति के तहत सरकार महिलाओं के नये उद्योग लगाने , मौजूदा उद्योग के विस्तारी करण और सूक्षम , लघु औऱ मध्यम आकार के उद्योगों मे आर्थिक निवेस को प्रोत्साहन दिया जायेगा.
स्टार्टअप पैकेज में 5 प्रतिशत अतिरिक्त छूट देने का प्रावधान
महिला स्वसहायता समूहो को अतिरिक्त आर्थिक मदद देन के लिए उन्हें अनुदानों में अतिरिक्त 5 प्रतिशत छूट देने का प्रावधान किया गया है. ये छूट एक साल के समय के लिए दी जायेगी.