SC on Cow Slaughter Ban,नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने संबंधी मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है.शीर्ष अदालत का यह फैसला तमिलनाडु सरकार की उस याचिका पर आया, जिसमें हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी.
राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि मद्रास हाई कोर्ट का आदेश राज्य के मौजूदा कानूनों और नियमों के अनुरूप नहीं है.सरकार का कहना था कि न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़कर ऐसा निर्देश जारी किया है, जो प्रचलित कानून से मेल नहीं खाता.
SC on Cow Slaughter Ban:राज्य सरकार ने क्या दलील दी?
तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राज्य के लागू कानून के अनुसार 10 वर्ष से अधिक आयु के गोवंश के वध पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है. ऐसे में मद्रास हाई कोर्ट द्वारा पूरे राज्य में गौहत्या पर संपूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश कानून की सीमा से बाहर है.
सरकार ने कहा कि हाई कोर्ट का आदेश मौजूदा वैधानिक प्रावधानों से परे जाकर जारी किया गया, इसलिए उस पर रोक लगाई जानी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल मद्रास हाई कोर्ट के आदेश के प्रभाव पर अंतरिम रोक लगा दी. इससे राज्य में फिलहाल वही कानूनी व्यवस्था लागू रहेगी, जो तमिलनाडु के मौजूदा कानून में निर्धारित है.
अब इस मामले में आगे की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार और अन्य पक्षों की दलीलों पर विस्तार से विचार करेगा.
क्यों अहम है यह मामला?
तमिलनाडु में गौहत्या से जुड़े कानून और मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को लेकर लंबे समय से कानूनी बहस चल रही है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाए जाने के बाद अब इस संवेदनशील मुद्दे पर अंतिम कानूनी स्थिति शीर्ष अदालत के विस्तृत फैसले के बाद ही स्पष्ट होगी.

