बस किराया में हुआ बढ़ोतरी, एक जून से लागू होगी नई दरें

मधुबनी। बिहार सरकार ने राज्य में संचालित विभिन्न श्रेणी की बसों के यात्री किराये में वृद्धि कर दी है। परिवहन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार नई किराया दरें 1 जून से प्रभावी होंगी। मधुबनी के जिला परिवहन पदाधिकारी राम बाबू ने बताया कि वर्ष 2021 से लागू किराया दरों में 10 से 15 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है। विभाग का कहना है कि प्रस्तावित वृद्धि पर एक माह तक आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे, लेकिन निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। इसके बाद किराया पुनर्निर्धारित करने का निर्णय लिया गया।

* बस किराये में 10 से 15 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी
सामान्य, डीलक्स, एसी, वोल्वो तथा नगर बस सेवा सभी पर यह किराया में वृद्वि लागू हो जाएगी। दूरी के अनुसार प्रति किलोमीटर किराया तय किया गया. निर्धारित दर से अधिक किराया वसूलने पर कार्रवाई होगी। प्रत्येक बस एवं बस पड़ाव पर किराया सूची प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया गया है।

* यात्रियों को अब देना होगा अधिक किराया
परिवहन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-67 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य में संचालित बसों के यात्री किराये का पुनर्निर्धारण किया गया है। विभाग की वेबसाइट पर 8 अप्रैल 2026 को जारी प्रारूप अधिसूचना के माध्यम से आम लोगों से सुझाव और आपत्तियां मांगी गई थीं। निर्धारित समय सीमा में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण सरकार ने नई किराया दरों को अंतिम रूप दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत दूरी के अनुसार किराया वृद्धि का प्रतिशत निर्धारित किया गया है। 50 किलोमीटर तक की दूरी के लिए अधिकतम 15 प्रतिशत, 100 किलोमीटर तक 14 प्रतिशत,150 किलोमीटर तक 13 प्रतिशत, 200 किलोमीटर तक 12 प्रतिशत, 250 किलोमीटर तक 11 प्रतिशत तथा 300 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए 10 प्रतिशत तक किराया वृद्धि की गई है। नई किराया दरें प्रति यात्री प्रति किलोमीटर इस प्रकार है-
साधारण बस सेवा
वर्तमान में 1.50 रुपये
नई दर  1.65 से 1.73 रुपये.
डीलक्स बस सेवा
वर्तमान में 1.70 रुपये
नई दर  1.87 से 1.96 रुपये.
डीलक्स वातानुकूलित बस सेवा
वर्तमान में 2.00 रुपये
नई दर  2.20 से 2.30 रुपये
वोल्वो श्रेणी बस सेवा
वर्तमान में 2.50 रुपये
नई दर 2.75 से 2.88 रुपये
– नगर बस सेवा
प्रथम चार किलोमीटर के लिए 1.60 रुपये प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर 1.84 रुपये प्रति किलोमीटर किया गया है। इसके बाद प्रत्येक दो किलोमीटर के चरण के लिए 1.50 रुपये की जगह 1.73 रुपये प्रति किलोमीटर किराया निर्धारित किया गया है।

* परिवहन विभाग ने जारी किए निर्देश
अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि किराया निर्धारण प्वाइंट टू प्वाइंट आधार पर क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा किया जाएगा. जिला एवं स्थानीय प्रशासन को प्रत्येक बस पड़ाव पर किराया सूची प्रमुखता से प्रदर्शित कराने का निर्देश दिया गया है। वहीं बस मालिकों और चालकों को भी अपने वाहनों में किराया तालिका लगाने को कहा गया है। परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि निर्धारित किराया अधिकतम सीमा होगी और किसी भी परिस्थिति में इससे अधिक किराया वसूल नहीं किया जा सकेगा। यदि कोई बस संचालक निर्धारित बैठने की क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाता है तो उसे ओवरलोडिंग मानते हुए मोटरयान अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा प्रत्येक बस में शिकायत पंजी रखना अनिवार्य किया गया है ताकि यात्रियों की शिकायतों का निस्तारण किया जा सके। विभाग ने वर्ष 2021 में जारी पूर्व अधिसूचना को संशोधित मानते हुए नई अधिसूचना को 1 जून 2026 से प्रभावी करने की घोषणा की है।

* यात्रियों पर क्या पड़ेगा असर ?
– छोटी दूरी की यात्रा में किराया अपेक्षाकृत अधिक बढ़ेगा।
– लंबी दूरी के यात्रियों पर वृद्धि का प्रतिशत कम रहेगा।
– एसी और प्रीमियम बसों में सफर और महंगा होगा।
– सभी बस स्टैंड और बसों में किराया सूची लगने से मनमानी वसूली पर रोक लगेगी।
 

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