Kanpur Lamborghini Case Update : कानपुर के ग्वालटोली वीआईपी रोड पर हुए लैंबॉर्गिनी हादसे के मामले के आरोपी शिवम मिश्रा को कानपुर की एसीएमएम (ACMM) अदलात से जमानत मिल गई है. कई लोगो को टक्कर मारने के आरोपी शिवम मिश्रा को अदालत ने 20 हजार के निजी मुचलके पर रिहा कर दिया है.
#WATCH कानपुर, UP: लैम्बोर्गिनी कार एक्सीडेंट केस | शिवम मिश्रा के वकील, नरेश चंद्र त्रिपाठी ने कहा, “… कोर्ट ने रिमांड देने से मना कर दिया है। उन्हें (शिवम मिश्रा) अब 20,000 रुपये के अंडरटेकिंग और 20,000 रुपये के पर्सनल बॉन्ड पर रिहा किया जा रहा है। पुलिस सरकार के दबाव में काम… pic.twitter.com/u2mas3G3wD
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 12, 2026
अदालत ने कानपुर पुलिस की रिमांड की मांग को भी खारिज कर दिया है. पुलिस ने मामले मे पूछताछ के लिए अदालत से शिवम मिश्रा की 14 दिन की कसट्डी मांगी थी. हालांकि पुलिस ने अपनी जांच में ये पुष्टि की थी कि हादसे के समय शिवम ही ड्राइविंग सीट पर था और हदासा शिवम के ड्राइव करने के दौरान ही हुआ.
Kanpur Lamborghini Case Update : कोर्ट में शिवम ने खुद रखा अपना पक्ष
अदालत में आज अपने मामले की पैरवी खुद शिवम मिश्रा ने की. शिवम ने पुलिस की नोटिस प्रक्रिया पर सवाल उठाए. पुलिस उन्हें दो बाऱ नोटिस दिये जाने का प्रमाण कोर्ट में पेश नहीं कर पाई. आखिर में शिवम मिश्रा की दलील सुनते हुए कोर्ट ने उसे 20 हजार के निजी मुचलके पर ये कहते हुए रिहा कर दिया कि वो पुलिस की जांच में सहयोग करेगा.
आपको बता दें कि कानपुर पुलिस ने बीते रविवार को शहर के ग्वाटोली इलाके के वीवीआईपी रोड पर हुए लंबोर्गिनी कार हादसे के चार दिन के बाद आरोपी शिवम मिश्रा को आज सुबह गिरफ्तार किया था. इस घटना में कई लोग घायल हुए थे.
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इस मामले में डीसीपी अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि शिवम मिश्रा की तलाश पुलिस का पांच टीमों ने किया और आखिरकार छापेमारी के बाद उसे गिरफ्तार किया गया था. पुलिस की जांच और वायरल वीडियो से ये भी स्पष्ट हुआ था कि हादसे के समय शिवम ही कार चला रहा था और टक्कर मारने का बाद वहां से भागने की भी कोशिश की.

