Kuldeep Sengar Bail : उन्नाव ऱे’प मामले के सजायाफ्ता कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है.सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत को सीबीआई ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी है. कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ शुक्रवार को याचिका दाखिल की गई है.सीबीआई के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में कुलदीप सेंगर को रिहा किये जाने के आदेश के खिलाफ भी अपील की है.
Kuldeep Sengar Bail क्यों हुई मंजूर ?
आपको बता दें कि बीते मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे भाजपा के पूर्व नेता कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट ने अपील लंबित रहने तक सेंगर के खिलाफ निचली अदालत के द्वारा दी गई उम्र कैद की सजा को भी निलंबित कर दिया था.
हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील
सीबीआई की याचिका के बारे में जानकारी देते हुए अधिकारियो ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए एक स्पेशल लीव पिटीशन (SLP) दायर की गई है,जिसमें CBI और पीड़िता ने सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबति करने का जोरदार विरोध किया है.
सेंगर ने दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की थी याचिका
2019 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने और उसे जान से मारने की कोशिश का मामला दर्ज हुआ था जिसमें उसे निचली अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी. साथ ही 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगा था. इसी फैसले के तहत कुलदीप सेंगर जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा है. 2020 में सेंगर ने अपनी सजा के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दायर की,फिर 2022 में अपनी सजा निलंबित किये जाने के लिए अपील दायर की थी. इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर को कुछ शर्तों के साथ दोषी सेंगर को जमानत दे दी.
हाईकोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ अब सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. उम्रकैद के सजायाफ्ता कुलदीप सेंगर को जमानत दिये जाने के फैसले का देश भर में विरोध हो रहा है. दुष्कर्म की पीडिता को हलांकि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से उनसे न्याय मिलेगा.

