BUDGET 23-24 में नौकरीपेशा लोगों को राहत, 7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं

सरकार ने कई साल बाद इनकम टैक्स में मध्यम वर्ग को राहत दी है. सरकार ने नई टैक्स व्यवस्था के तहत अब सात लाख तक आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा जो अब तक 5 लाख रुपये था.

नई टैक्स व्यवस्था में किसको कितना देना होगा टैक्स

नई कर व्यवस्था के तहत 0-3 लाख रुपये की आय पर टैक्स शून्य है.

नई व्यवस्था के तहत 3 लाख रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये तक की आय पर 5% कर लगाया गया है.

नई व्यवस्था के तहत 6 लाख रुपये से अधिक और 9 लाख रुपये तक की आय पर 10% कर लगाया गया है.

नई व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये से अधिक और 15 लाख रुपये तक की आय पर 20% कर लगाया गया है.

15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30% कर लगेगा.

 

पुरानी टैक्स क्या थी

पुरानी इनकम टैक्स रिजिम में 2.5 लाख रुपये तक के आय पर कोई टैक्स नहीं देना होता है.

2.50 से 5 लाख रुपये तक के आय 5 फीसदी टैक्स लगता था

5 से 7.50 लाख रुपये के आय पर 10 फीसदी थी

7.50 से 10 लाख तक के आय पर 15 फीसदी था

10 से 12.50 लाख रुपये के आय पर 20 फीसदी

12.5 से 15 लाख तक के आय पर 25 फीसदी

और 15 लाख रुपये से ज्यादा के आय पर 30 फीसदी टैक्स देना होता था.

 

 

 

 

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