उत्तर प्रदेश सरकार ने इस महीने होने वाले त्योहारों और परीक्षाओं के देखते हुए किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका से बचने के लिए 10 फरवरी तक पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दी है.
विधानभवन के आसपास किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. वहीं सरकारी दफ्तर और विधानभवन के आसपास के 1 किलोमीटर की परिधि में ड्रोन से शूटिंग भी प्रतिबंधित कर दी गई है.
रात 11 से सुबह 6 बजे तक लाउस्पीकर पर रोक
रात 11:00 से सुबह 6:00 तक किसी भी तरह के तेज संगीत या लाउडस्पीकर बजाने पर प्रतिबंध लगा रहेगा. विधान भवन की परिधि में ट्रैक्टर ट्राली, घोड़ा गाड़ी, सिलेंडर, अग्नियास्त्र, घातक पदार्थ लेकर आने जाने पर भी पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया.
लखनऊ के संयुक्त पुलिस कमिश्नर कानून व्यवस्था पियूष मोर्दिया ने धारा 144 को लेकर विस्तृत आदेश जारी किया है .