नकल रोकने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान इंटरनेट बंद सेवा करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को नोटिस जारी किया है. याचिकाकर्ता सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर की तरफ से दाखिल याचिका में राज्य स्तर और केंद्रीय परीक्षाओं के दौरान इंटरनेट बंद को चुनौती दी है और राज्यों को यह निर्देश देने की मांग की है कि परीक्षाओं में धोखाधड़ी को रोकने के नाम पर इंटरनेट सेवाओं को निलंबित न करें साथ ही नियमित प्रशासनिक कारणों से भी इंटरनेट सेवाओं को निलंबित न किया जाए. याचिका में राजस्थान सरकार के 2017 के एक फैसले को भी रद्द करने की मांग की गई है जिसमें राज्य को इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने के अधिकार दिये गये हैं.