मेरठ: पुलिस ने बसपा नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी Yakub Qureshi की अवैध रूप से इकट्ठा की गई चल-अचल संपत्ति को कुर्क किया.याकूब की कुर्क की गई संपत्ति की कुल कीमत लगभग 31 करोड़ 77 हजार 200 रुपए है.जिलाधिकारी कोर्ट के आदेश के अनुपालन में गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के तहत पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की 31 करोड़ 77 हजार 200 रुपए की अनुमानित कीमत की बेनामी सम्पत्ति जब्त कर ली गई है.इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवाण ने दी.
Yakub Qureshi का जानें पूरा मामला
31 मार्च 2022 को पुलिस ने याकूब कुरैशी की मेरठ में स्थित एक मांस फैक्ट्री में छापा मारा था. छापा मारकर अवैध तरीके से लाए गए मांस की पैकिंग होने का मामला सामने आया था.पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री के 10 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया था. इस मामले में कुरैशी, उनकी बीवी और दोनों बेटों समेत 17 लोगों को नामजद किया गया था. दिसंबर 2022 में कुरैशी, उनकी पत्नी शमजीदा बेगम, बेटों फिरोज और इमरान के साथ फैक्ट्री प्रबंधक मोहित त्यागी, मुजीब और फैजयाब के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था.
संपत्ति की गई जब्त
कुरैशी ने अपनी यह सम्पत्ति अपने परिवार वालों और कर्मचारियों के नाम पर खरीदी थी.इन प्रोपर्टी में कुरैशी का एक हॉस्पिटल, दो लग्जरी कार, प्लाट और अन्य दूसरी संपत्ति भी शामिल हैं.जब्त की गयी सम्पत्तियों में अपने रिश्तेदारों के नाम से खरीदे गये 3265.35 वर्ग मीटर, 288 वर्ग मीटर और 213.60 वर्ग मीटर के भूखण्ड भी शामिल हैं.पुलिस ने 31 मार्च 2022 को कुरैशी की मेरठ स्थित एक मांस फैक्ट्री में छापा मारकर अवैध तरीके से लाए गए मांस की पैकिंग होने का मामला पकड़ा था.अवैध तरीके से मांस की पैकिंग मामलें में पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री के 10 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया था.