Friday, December 13, 2024

मोदी सरनेम मामले में मिली सजा के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 21 जुलाई को सुनवाई

मोदी सरनेम को लेकर मानहानि के मामले में मिली सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट मे राहुल गांधी की याचिका पर 21 जुलाई को सुनवाई होगी. राहुल गांधी ने गुजरात हाइ कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है  .

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सूरत कोर्ट की सजा गुजरात हाईकोर्ट ने भी रखी है बरकरार

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने  मानहानि के मामले में गुजरात हइ कोर्ट से मिली सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है  . राहुल गांधी को गुजरात के सूरत कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में मानहानि के मुकदमे में दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा दी थी. जिसे गुजरात हाईकोर्ट ने भी जारी रखा है. इसी फैसले के खिलाफ राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट मे अपील की है

2019 में मोदी सरनेम को लेकर दिया था भाषण

राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव 2019 में चुनाव प्रचार अभियान के दौरान एक जनसभा में मोदी सरनेम (Modi surname defamation case) को लेकर बयान दिया था था. इस बयान के आधार पर गुजरात के बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ केस किया और सूरत कोर्ट से इस मामले में राहुल गांधी को 23 मार्च को 2 साल की अधिकतम सजा सुनाई गई. इसी सजा के कारण राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी. खुद को मिली अधिकतम सजा के खिलाफ राहुल गांधी ने इससे पहले सूरत कोर्ट में अपील की थी,जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था. फिर गुजरात हाइकोर्ट गये , वहां से भी अपील खारिज होने के बाद राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं.

 

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