उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर से राजनेता बने मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari )को हत्या के प्रयास के एक मामले में गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को 2009 के हत्या के प्रयास के मामले में बरी कर दिया है . मुख्तार अंसारी इस समय यूपी के बांदा जेल मे बंद है.
आपको बता दे कि गाजीपुर के मउ विधानसबा क्षेत्र से विधायक रहे मुख्तार अंसारी फिलहाल एक केस मे दोषमुक्त होने के बावजूद जेल मे ही बने रहैंगे, क्योंकि मुख्तार पर कुल 61 आपराधिक मामले दर्ज हैं. इनमें हत्या और लूट और संगीन अपराधों की धाराएं शामिल हैं.
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किस मामले में मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को मिली राहत ?
मुख्तार अंसार (Mukhtar Ansari) को हत्या के प्रयास के जिस मामले में राहत मिली है , ये मामला 2009 का है जब गाजीपुर के मुहम्मदाबाद गांव के मीर हसन ने थाने में सानू यादव नाम के शख्स के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था. इस मामले के जांच के दौरान मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) पर धारा 120 यानी आपराधिक साजिश का मामला दर्ज हुआ था. मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) पर हत्या की साजिश रचने का मामला दर्ज हुआ था.
इस मामले में लगतार कई बहसें हुई. एमपी –एमएलए कोर्ट मे दोनों तरफ से लंबी बहस हुई. सबूत और गवाह पेश किये गये. जिसके बाद कोर्ट ने सबूतों के अभाव में मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया है.
मुख्तार अंसारी के और मामलों पर चल रह है सुनवाई
मुख्तार अंसारी को एक मामले में बरी किये जाने के बाद राहत तो मिली है लेकिन उसके जेल से बाहर आने के कोई आसार नहीं है. वजह ये है कि गाजीपुर के ही एमपी-एमएलए कोर्ट में मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में सुनवाई चल रही है. इस मामले में मुख्तार अंसारी की तरफ से अपना पक्ष रख दिया गया है .मामले में सुनवाई भी पूरी हो गई है.अगली सुनावई 20 मई को होगी. ये मामला करंडा थाना क्षेत्र में 2009 में कपिलदेव सिंह की हत्या से संबंधित है .गाजीपुर MP-,MLA कोर्ट 20 मई को हत्या के इस मामले में फैसला सुना सकती है.
इससे पहले मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में 10 साल की सजा हुई थी और 5 लाख रुपया जुर्माना लगाया गया था .