नीतीश कुमार सरकार में कानून मंत्री के रुप में शपथ लेने वाले और अब पद से इस्तीफा दे चुके विधायक कार्तिक सिंह को कोर्ट से जोरदार झटका लगा है. खुद को पाक साफ बताने वाले आरोपी कार्तिक सिंह की अग्रिम जमानत याचिका दानापुर ADJ-3 की कोर्ट ने खारिज कर दिया है. कार्तिक सिंह 2014 के राजीव सिंह अपहरण मामले में आरोपी हैं और इस मामले में उनको 16 अगस्त को कोर्ट में सरेंडर करना था लेकिन उसी दिन मंत्री पद की शपथ लेने के कारण कार्तिक सिंह ने सरेंडर नहीं किया था.
एक आरोपी के मंत्री पद पर आसीन होने का विपक्ष ने कड़ा विरोध किया, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने उनको कानून मंत्रालय से हटा कर गन्ना मंत्रालय में भेज दिया. विभाग बदले जाने के बाद कार्तिक सिंह ने कहा कि जब तक उन्हें कोर्ट से इस मामले में बरी नहीं कर दिया जाता है तब तक वो मंत्री पद नहीं लेंगे. अब जब कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है तो पुलिस उन्हें किसी भी समय गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि कोर्ट ने उन्हें सरेंडर करने के लिए 16 अगस्त तक का ही समय दिया था.