Sunday, July 5, 2026
Home Breaking News Gautam Navlakha को अपने हाउस अरेस्ट के लिए चुकाना होगा 1.64 करोड़,...

Gautam Navlakha को अपने हाउस अरेस्ट के लिए चुकाना होगा 1.64 करोड़, इससे बच नहीं सकते-सुप्रीम कोर्ट

0
286
Gautam Navlakha
Gautam Navlakha

नई दिल्ली : सोशल एक्टिविस्ट गौतम नवलखा Gautam Navlakha को अपने हाउस अरेस्ट के बदले महाराष्ट्र सरकार को चुकाना होगा एक करोड़ 64 लाख की रकम. ये रकम गौतम नवलखा को हाउस अरेस्ट में रखने के दौरान उनकी सुरक्षा पर खर्च किये गये हैं. सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने आदेश में साफ किया कि गौतम नवलखा के हाउस अरेस्ट के दौरान जो खर्च हुआ है उसका भुगतान उन्हें खुद करना होगा, क्योंकि उन्होंने खुद हाउस एरेस्ट की मांग की थी.

Gautam Navlakha ने स्वास्थ के आधार पर मांगा था हाउस अरेस्ट 

दरअसल NIA ने गौतम नवलखा के मामले में सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय बेंच (जस्टिस एमएम संदरेश और जस्टिस एसवीएन भट्टी) को बताया कि गौतम नवलखा को हाउस अरेस्ट में रखने के दौरान उनकी सुरक्षा पर महाराष्ट्र सरकार के 1 करोड़ 64 लाख रुपये खर्च हुए हैं, उन्हें इसका भुगतान करना होगा.गौतम नवलखा कोअल्गार परिषद- मार्कसिस्ट से संबंध रखने के मामले में गिरफ्तार किया गया था और कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें हाउस अरेस्ट में रखे जाने की डिमांड को मंजूर किया था.

एजेंसी के खर्च का बकाया चुकाना होगा  

सुप्रीम कोर्ट में एनआइए के वकील ने गौतम नवलखा के वकील को बताया कि नवलखा के हाउश अरेस्ट के दौरान उनकी सुरक्षा पर जो खर्च हुए हैं, उसे आपको चुकाना ही होगा, क्योंकि आपने हाउस अरेस्ट की खुद मांग की थी. NIA ने बताया कि नवलखा की सुरक्षा पर सुरक्षा एजेंसी के 1.64 करोड़ खर्च हुए हैं.

नवलखा ने पहले किया था दस लाख का भुगतान  

गौतम नवलखा की नजरबंदी को एनआईए के वकील ने असाधरण बताते हुए कहा कि नवलखा के हाउस अरेस्ट के दौरान 24 घंटे उनकी सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मियों के तैनात किया गया. वहीं नवलखा के वकील ने कहा कि उन्हें सुरक्षा पर खर्च हुए पैसे चुकाने में कोई दिक्कत नहीं हैं, लेकिन मुद्दा गिनती का है. हालांकि एनआईए के वकील ने कोर्ट को जानकारी दी कि गौतम नवलखा की तरफ से इस संबध मे पहले 10 लाख रुपये जामा किया गये थे लेकिन अब पूरी रकम जमा करनी होगी. वे इससे बच नहीं सकते हैं.

नवलखा के वकील ने कहा NIA मामले पर सुनवाई की जरुरत

सुप्रीम कोर्ट में जिरह के दौरान नवलखा के वकील ने कहा कि वो किसी भी तरह से इसे टालने के पक्ष में नहीं है लेकिन एनआईए की याचिका पर सुनवाई की जरुरत है. इस मामले में बांबेहाई कोर्ट ने नवलखा को 2023 में  जमानत दे दी थी लेकिन NIA ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने के लिए  समय मांगा था. इसी कारण हाइकोर्ट ने अपने फैसले पर 3 हफ्ते के लिए रोक लगा दी थी.

23 अप्रैल को नवलखा की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मे सुनवाई  

बांबे हाईकोर्ट के स्टे आर्डर को बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अब नवलखा की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 23 अप्रैल की तारीख तय की है.यानी दो तकरीबन दो हफ्ते बाद.. नवलखा के वकील ने एनआईए पर जबरन वसूली का आरोप लगाया, जिसपर एजेंसी ने कड़ी आपत्ति जाहिर की. आपको बता दें कि सोशल एक्टिविस्ट गौतम नवलखा एल्गार परिषद -मार्कसिस्ट से संबंध के मामले में गिफ्तार है और नवंबर 2022 से मुंबई की एक पब्लिक लाइब्रेरी में नजरबंद रखे गये हैं.

ये भी पढ़े:- Land For Job: ललन सिंह का बड़ा खुलासा, कहा – 2008 में मनमोहन सिंह को हमने ही बताया था