Monday, February 24, 2025

क्या आप PPF में इनवेस्ट करते हैं? अगर इस तारीख को पैसे जमा करेंगे तो बढ़ जाएगा रिटर्न

PPF इनवेस्टमेंट के सबसे लोकप्रिय ऑप्शंस में से एक है. ज़्यादा रिस्क नहीं लेने वाले इनवेस्टर्स के अलावा इसमें ऐसे लोग भी निवेश करते हैं जो शेयरों जैसे रिस्की एसेट्स में निवेश करते हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह है लंबी अवधि में इससे मिलने वाला अच्छा रिटर्न. PPF से जुड़े टैक्स के नियमों के चलते यह रिटर्न और भी आकर्षक हो जाता है. दरअसल, Public Provident Fund ऐसा इनवेस्टमेंट ऑप्शन है, जो एग्जेम्प्ट-एग्जेम्प्ट-एग्जेम्प्ट (EEE) कैटेगरी में आता है. इसका मतलब है कि इसमें कंट्रिब्यूशन, इंटरेस्ट और मैच्योरिटी अमाउंट पर टैक्स नहीं लगता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसमें किस तारीख तक पैसा डिपॉजिट करने पर आपका रिटर्न बढ़ जाएगा?

5 तारीख तक जमा करें पैसे

हर महीने की 5 तारीख तक पीपीएफ में डिपॉजिट करना फायदेमंद है. आप चाहें तो 1 से लेकर 5 तारीख तक पैसा अपने पीपीएफ अकाउंट में जमा कर सकते हैं लेकिन अगर आप 5 तारीख के बाद पैसे जमा करते हैं तो आपको नुकसान होगा. इसकी वजह है पीपीएफ के इंटरेस्ट कैलकुलेशन का नियम. पीपीएफ में जमा बैलेंस पर हर महीने इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है. हालांकि पीपीएफ अकाउंट में इंटरेस्ट का पैसा फाइनेंशियल ईयर के अंत में क्रेडिट होता है. नियम यह है कि पीपीएफ में हर महीने 5 तारीख से लेकर महीने की आखिरी तारीख तक के बैलेंस पर इंटरेस्ट मिलता है.

इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं. मान लीजिए आपके पीपीएफ अकाउंट में पहले से 100000 रुपये जमा हैं. आपने जनवरी की 6 तारीख को 1.5 लाख रुपये और जमा कर दिया. इस तरह आपके पीपीएफ अकाउंट का बैलेंस 6 तारीख को बढ़कर 2.5 लाख रुपये हो गया लेकिन इस 1.5 लाख रुपये पर आपको जनवरी में इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. इसकी वजह यह है कि यह पैसा 5 तारीख को आपके अकाउंट में नहीं था. आपके अकाउंट में 5 से लेकर 30 या 31 तारीख के बीच जमा पैसे पर ही इंटरेस्ट मिलता है. इस ढाई लाख रुपये पर आपको अब फरवरी में इंटरेस्ट मिलेगा. जनवरी का इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा.

ओल्ड टैक्स रीजीम में ही मिलेगा टैक्स बेनिफिट

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी के तहत PPF में इनवेस्ट करने पर टैक्स बेनेफिट मिलता है. एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये का इनवेस्टमेंट कर आप टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं लेकिन यह ध्यान में रखना जरूरी है कि इस डिडक्शन की इजाजत तभी है, जब आप ओल्ड टैक्स रीजीम का इस्तेमाल करेंगे. अगर आप नई टैक्स रीजीम का इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो आपको यह टैक्स बेनेफिट नहीं मिलेगा.

PPF का इंटरेस्ट रेट ज्यादा है

अभी PPF का इंटरेस्ट रेट 7.1 फीसदी है. सरकार हर तिमाही PPF सहित स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स के टैक्स रेट्स को रिव्यू करती है. फाइनेंशियल मार्केट की स्थितियों को ध्यान में रख इंटरेस्ट रेट में बदलाव सरकार करती है. पीपीएफ EEE कैटेगरी में आता है. इसका मतलब है कि इसमें कंट्रिब्यूशन पर टैक्स नहीं लगता, इंटरेस्ट अमाउंट पर टैक्स नहीं लगता है. आखिर में मैच्योरिटी अमाउंट पर भी टैक्स नहीं लगता है. इसलिए यह दूसरी टैक्स सेविंग्स के मुकाबले ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है.

RANI VERMA
रानी वर्मा, स्वतंत्र पत्रकार
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