UP Hotel New Rules : उत्तरप्रदेश में मिलावटी होटल एवं रेस्टोरेंट्स के लिए सरकार ने नये गाइडलाइन जारी किये हैं. इस नियम के तहत खानपान की चीजों में मिलावट करने वालो के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिये गये हैं.
UP Hotel New Rules : सीएम योगी ने दिये खास निर्देश
खाने पीने की चीजों में होने वाली मिलावटों को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने नये निर्देश जारी किये हैं. सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी करते हुए खान-पान की चीजों में किसी तरह की गंदी चीजें या मानव अपशिष्ट की मिलावट करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं.
आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डू में मिलावट का मामला सामने आने के बाद ऐसी घटनाओं का संज्ञान लेते हुए यूपी सरकार ने सीएम योगी की अध्यक्षता में मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें प्रदेश के सभी ढाबों/ होटलों और रेस्टोरेंट आदि के लिए गहन जांच और सत्यापन के निर्देश दिए. सीएम योगी ने आमजन की स्वास्थ्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन करने के भी निर्देश दिए हैं.
सीएम योगी ने दिये दिशा निर्देश
फूड सफ्टी को लेकर हुई महत्वपूर्ण बैठक में सीएम योगी ने अपने दिशा-निर्देशों में कहा कि हाल के दिनों में देश के कई हिस्सों में दाल, जूस और रोटी जैसी रोजाना खाने-पीने की वस्तुओं में अखाद्य/ मानव अपशिष्ट और गंदी चीजों की मिलावट जैसी घटनाएं देखने के लिए मिली हैं.ये घटनाएं वीभत्स हैं और जन साधारण के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालने वाली हैं. सीएम योगी ने कहा कि ऐसे कुत्सित कार्यो को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता. उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं न हों, इसके लिए ठोस प्रबंध करने की जरुरत हैं.
ढाबों/रेस्टोरेंट आदि की हो गहन जांच- सीएम योगी
सीएम ने बैठक के दौरान कहा कि ऐसे भोजनालय, ढाबों और रेस्टोरेंट आदि प्रतिष्ठानों की जांच करना जरुरी है. पूरे राज्य में सघन अभियान चलाकर खान पान का व्यापार करने वाले प्रतिष्ठानों के संचालकों और वहां कार्यरत कर्मचारियों का सत्यापन किया जाना चाहिये. सीएम योगी ने कहा कि पुलिस और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीम और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के द्वारा ये काम शीघ्राअति शीघ्र पूरी की जाये.
खान पान प्रतिष्ठानों पर संचालक के नाम/ प्रोपराइटर/ मैनेजर का नाम लिखना जरुरी
नये निर्देश के मुताबिक खान पान के प्रतिष्ठानों पर संचालक, मैनेजर, प्रोपराइटर आदि के नाम और पता प्रमुखता से लिखा होना चाहिये. इसके लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में जरुरत के अनुसार संशोधन भी किया जा सकता है.
होटल ढाबे पूरी तरह से सीसीटीवी से कवर्ड हों
नये नियम के अंतरेगत ये निर्देश दिये गये हैं कि होटल , रेस्टोरेंट या ढाबे, चाहे जो भा खान पान के प्रतिषठान हैं, वहां केवल ग्राहक ही नही बल्कि हर स्थान पर सीसीटीवी लगे होने चाहिये. यह सुनिश्चित करना होगा कि हर प्रतिष्ठान का संचालक सीसीटीवी के फीड को सुरक्षित रखेगा और जरुरत पड़ने पर पुलिस/ प्रशासन को उपलब्ध कराएगा.
ग्लब्स और मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य
प्रबंधक को खान पान बनाेन की जगह औऱ पूरे परिसर में साफ- सफाई सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा. यहां काम करने वाले लोगों के लिए रसोई में काम करते समय और सर्विस के समय मास्क/ग्लव्स का प्रयोग करना जरुरी होगा. इस में किसी भी तरह की लापरवाही दंडनीय अपराध होगा.