Supreme Court CBI :सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जमकर फटकार लगाई है. सीबीआई ने चुनाव बाद हुए हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी , जिसमें पश्चिम बंगाल के 45 मामलों को राज्य से बाहर शिफ्ट करने की मांग की गई थी.
Supreme Court CBI : य़े दुर्भाग्यपूर्ण है – सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. जिसमें सीबीआई ने न्यायालय की आलोचना करते हुए सुप्रीम कोर्ट से उनके मामलों को पश्चिम बंगाल शिफ्ट करने की मांग की थी. न्यायालय की आलोचना को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि न्यायालय की आलोचना हो रही है.
‘पश्चिम बंगाल में दुश्मन के जैसा व्यवहार होता है’ – सीबीआई
दरअसल सीबीआई ने चुनाव के बाद हुई हिंसक वारदात के मामले में कोलकाता में चल रहे 45 मामलों को ये कहते हुए राज्य से बाहर ट्रांसफर करने की मांग किया कि पश्चिम बंगाल में न्यायालय में ऐसे व्यवहार होता है जैसे कोई दुश्मन हो. न्यायालय में दुश्मनी अदा करने के जैसा व्यवहार होता है. ये सुनते ही सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएस ओका औऱ पंकज मिथिल की कोर्ट ने सहा कि सीबीआई न्यायालय की छवि को धूमिल कर रही है. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण कहते हुए आरोप को आपत्तिजनक बताया और याचिका वापस लेने का आदेश दे दिया.
आप अदालत को पक्षपाती बताना चाहते हैं- सुप्रीम कोर्ट
जस्टिस एएस ओका औऱ पंकज मिथिल की कोर्ट ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू को कहा कि सीबाआई की याचिका में कहा गया है कि जज गलत तरीके से जमानत दे रहे हैं. इसका मतलब है कि आप सभी अदालतों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और आप बताना चाहते है कि न्यायालय पक्षपाती है. आप अपने इन आरोप से न्यायधीशों की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं.जो स्वीकार्य नहीं है.
सीबीआई को क्यों आना पड़ा सुप्रीम कोर्ट ?
मामला ये है चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले में जांच के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिये थे. सीबीआई का कहना है कि राज्य का माहौल अच्छा नहीं है. ऐसे में मामलों की निष्पक्ष सुनवाई के लिए इसे राज्य के बाहर भेजा जाना जरुरी है.
इस मामले मे सीबीआई पहले भी सुप्रीम कोर्ट आ चुकी है, जहां 14 फरवरी को सिंगल जज की बेंच ने सीबीआई के मामलों की सुनवाई पर रोक लगा दी थी. आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जांच एजेंसी सीबीआई को कोर्ट की अवमानना के मामले में कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी है. कोर्ट ने कहा कि इस याचिका को जिस व्यक्ति ने भी प्रमाणित किया है, उसके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई के लिए कोर्ट के पास पर्याप्त वजह है.