Thursday, December 5, 2024

SC on Sambhal Masjid Case: ‘मस्जिद कमिटी को हाई कोर्ट जाने का दिया समय, तबतक ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर लगाई रोक

SC on Sambhal Masjid Case: संभल का जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है. शुक्रवार को संभल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले को अपने समक्ष लंबित रखा और मामले को 6 जनवरी, 2025 से शुरू होने वाले सप्ताह में सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को आदेश दिया कि जब तक संभल मस्जिद की शाही ईदगाह कमेटी हाईकोर्ट नहीं जाती, तब तक मामले को आगे न बढ़ाया जाए.
इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि एडवोकेट कमिश्नर की सर्वे रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रखा जाए.

SC on Sambhal Masjid Case: क्या बोले हिंदू पक्ष के वकील

अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया, “सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले चिंता जताई की वहां पर शांति और सद्भाव बरकरार रहे. सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी से कहा कि आप इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं. सुप्रीम ने ये भी कहा है कि 3 दिन के अंदर अगर आप हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हैं तो मामला हाई कोर्ट में लिस्ट किया जाए और हाई कोर्ट के अगले निर्देश का इंतजार किया जाए. तब तक के लिए ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई रुकी रहेगी.”

संभल जिला न्यायालय में पेश नहीं हुई मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट

वहीं शुक्रवार को ही संभल में जिला न्यायालय द्वारा नियुक्त ASI टीम ने भी शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण पर अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी. कोर्ट कमिश्नर रमेश राघव दास के मुताबिक हिंसा की वजह से रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई है, रिपोर्ट के लिए 10 दिन का समय मांगा है. इसके साथ ही कोर्ट कमिश्नर ने ये भी साफ किया की अब कोई और सर्वे नहीं होगा.

वहीं, दूसरी ओर शाही जामा मस्जिद कमेटी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील शकील अहमद वसीम भी जिला न्यायालय पहुंचे और अनुरोध किया कि मामले से संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां हमें दी जाएं जिसे अदालत ने मान लिया. और संबंधित दस्तावेजों को उपलब्ध कराने का आदेश दिया. संभल में जिला न्यायालय में अब इस मामले की सुनवाई 8 जनवरी को होना तय पाई गई है.

ये भी पढ़ें-Sambhal Masjid Case: संभल जिला न्यायालय में सर्वे रिपोर्ट आज नहीं हुई पेश, अब 8 जनवरी को होगी सुनवाई

Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Latest news

Related news