Sanjay Raut : गुरुवार मुंबई के एक मेट्रोपोलिटिन कोर्ट ने शिवसेना उद्धव गुट के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत को मानहानि के मामले में दोषी करार दिया है. कोर्ट ने उन्हें 15 दिन के जेल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने संजय राउत पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का भी आदेश दिया है . संजय राउत पर भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया की पत्नी ने मानहानि का केस किया था.
Sanjay Raut को शिवड़ी मेट्रोपोलिटिन कोर्ट ने सुनाई सजा
संजय राउत को सिवड़ी कोर्ट के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि के लिए दंड) के तहत दोषी करार दिया है. इस जा के अंतर्गत सजा और जुर्मान दोनों का प्रावधान है. इसी के अंतर्गत कोर्ट ने संजय राउत पर सजा के साथ साथ 25 हजार रुपया जुर्माना भी लगाया है. बीजेपी नेते कीरीट सोमैय्या की पत्नी मेधा सोमैया ने अपनी शिकायत में सजय रुत पर आरोप लगाया था कि उन्होने उनके और उनके पति के खिलाफ बिन किसी आधार के पूरी तरह से मनगढंत और मानहनि करने वाले आरोप लगाये थे.
संजय राउत पर क्या रहे हैं आरोप
भाजपा नेता कीरीट सोमैय्या की पत्नी मेधा सोमैय्या ने आरोप लगाया था कि संजय राउत ने उनके और उनके पति के खिलाफ मीरा भयंदर में बने सार्वजनिक शौचालय के निर्माण में 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल होने का ओरप लगाया था जो बिल्कुल निराधार था. मेधा सौमेय्या ने संजय राउत के उस बयान को अपमानजनक बताया था. मेधा सोमैय्या ने संजय राउत के खिलाफ मामला दर्ज कराते हुए कहा था कि संजय राउत के द्वारा मीडिया में दिए गए बयान अपमानजनक हैं. मेधा सौमैय्या ने अपनी शिकायत में कहा था कि संजय राउत ने सामान्य जन के सामने उनकी छवि खराब करने के लिए ऐसे भ्रष्टाचार में शामिल होने के आरोप लगाए.
पहले भी जेल जा चुके हैं संजय राउत
इससे पहले संजय राउत मनि लांड्रिंग के एक मामले में तीन महीने जेल की सजा काट चुके हैं. संजय राउत को प्रवर्तन निदेशालय ने 1034 करोड़ रुपये के पात्रा चॉल जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था लेकिन 103 दिन जेल मे रहने के बाद कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी को अवैध करार देते हुए उन्हें जमानत दे दी थी.