पंजाब सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों में आवासीय मकानों, फ्लैटों और व्यवसायिक इमारतों (मल्टीप्लेक्स को छोड़कर) पर प्रॉपर्टी टैक्स की दरों में पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। यह बढ़ोतरी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लागू मानी जाएगी, यानी अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी।
स्थानीय सरकार विभाग द्वारा 5 जून 2025 को अधिसूचना के तहत जारी इस फैसले को केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुरूप लागू किया गया है। केंद्र की हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय की स्कीमों के तहत अतिरिक्त उधारी सीमा और फंडिंग का लाभ उठाने के लिए यह कदम उठाया गया है।
सरकार द्वारा फरवरी 14, 2021 और अप्रैल 26, 2021 को जारी पुराने निर्देशों के आधार पर यह स्पष्ट किया गया था कि हर साल प्रॉपर्टी टैक्स में 5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि होनी चाहिए। अब जारी अधिसूचना के अनुसार, जिन संपत्तियों पर नया टैक्स लागू होगा, वे आवासीय मकान, आवासीय फ्लैट, व्यवसायिक इमारतें, जिनमें रेस्तरां भी शामिल हैं। (मल्टीप्लेक्स शामिल नहीं) प्रॉपर्टी टैक्स में वृद्धि करके पंजाब सरकार केंद्र द्वारा तय की गई मौजूदा उधारी सीमा से 0.25 प्रतिशत अधिक ऋण लेने में सक्षम होगी।