Saturday, October 5, 2024

मध्यप्रदेश में पहली बार एक दलित बने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश,जस्टिस सुरेश कुमार कैत को राज्यपाल ने दिलाई शपथ

MP HighCourt :  मध्यप्रदेश उच्च न्यायायलय में पहली बार दलित वर्ग से आने वाले जस्टिस को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है. बुधवार को प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने जस्टिस सुरेश कुमार कैत को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के 28वें मुख्य न्यायाधिपति के रुप में शपथ दिलाई. मुख्य न्यायाधीश का  शपथ ग्रहण समारोह का राजभवन के सांदीपनी सभागार में आयोजित किया गया. इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ कई वरिष्ठ मेहमान मौजूद रहे.

Justice Suresh Kumar Kait Oath
Justice Suresh Kumar Kait Oath

MP HighCourt :दिल्ली हाईकोर्ट में जज रह चुके हैं जस्टिस सुरेश कैत

24 मई 1963 हरियाणा के कैथल जिले के काकौत गांव में जन्मे जस्टिस कैत दिल्ली विश्वविद्यालय के लॉ फैकल्टी  से ग्रेजुएट हैं. जस्टिस कैत ने 1989 में दिल्ली में बतौर अधिवक्ता अपना रजिस्टिरेशन कराया था. जस्टिस सुरेश कैत 5 सितंबर 2008 को दिल्ली हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश बने. 12 अप्रैल 2013 को उन्हें पद्दोन्नत करके स्थायी जज बनाया गया. जस्टिस कैत ने 12 अप्रैल 2016 से हैदराबाद में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में भी बतौर जज काम किया और फिर 12 अक्टूबर 2018 को वो दिल्ली हाईकोर्ट में आ गये.

सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने 17 सितंबर को जस्टिस कैत के नाम पर लगाई थी मुहर

मुख्यन्याधीश डीवाय चंद्रचूड की अधियक्षता वाली कोलेजियम ने 17 सितंबर को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट  के मुख्यन्यायधीश पद के लिए जस्टिस केत के नाम की अनुशंसा की . इसके बाद उन्हें आज 25 सितंबर को हाइकोर्ट के मुख्यन्याधीश के तौर पर शपथ दिलाई गई. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में जस्टिस सुरेश कैत का कार्यकाल 6 महीने का होगा.

जस्टिस कैत के आने से हाईकोर्ट में कामकाज को मिलेगी गति

मध्यप्रदेश कोर्ट में पिछले 24 मई से मुख्यायाधीश का पद खाली था. ये पद जस्टिस रवि मलिमठ के रिटारमेंट के बाद से खाली पड़ा था.जस्टिस मिलमठ की रिटारमेंट के बाद जस्टिस सचदेवा को कार्यवाहक न्यायाधीश बनाया गया था.इसी साल जुलाई महीने में सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने जस्टिस जीएस संधुवालिया को इस पद के ले अनुशंसित किया था, फिर सितंबर में इसमें संशोधन करते हुए जस्टिस  कैत को इस पद के लिए नियुक्त किया गया.

Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Latest news

Related news