Monday, September 16, 2024

Kolkata R’ape M’urder Case Update :लंबी छुट्टी पर भेजे गये आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल ,कोलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया आदेश

Kolkata R’ape M’urder Case Update : कोलकात्ता हाई कोर्ट ने आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्राचार्य डॉ. संदीप घोष को लंबे अवकाश पर जाने का आदेश दिया है. आरजीकर अस्पताल परिसर में एक डॉक्टर के साथ हुए क्रूर बला’त्कार और ह’त्या के बाद डा.संदीप घोष ने अपने पद से इस्तीफ दे दिया था लेकिन आरजीकर अस्पताल ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया बल्कि उन्हें कुछ ही घंटों के भीतर कोलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज (CNMC) का प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया गया. इस फैसले पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने फिलहाल डॉ. संदीप घोष को किसी पद पर जाने से रोक लगाते हुए लंबी छुट्टी पर जाने का आदेश दिया है.  डॉ सदीप घोष को प्रिंसपल बनाये जाने का मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने विरोध किया और प्रिंसिपल के कमरे में ताला तक लगा दिया था.

Kolkata dr sandeep ghosh
Kolkata dr sandeep ghosh

Kolkata R’ape M’urder Case Update  हाई कोर्ट में जारी है सुनवाई 

आरजीकर अस्पताल परिसर में डॉक्टर के साथ हुए क्रूर बला’त्कार हत्या के मामल में अब कोलकाता हाईकोर्ट ने दोपहर 1 बजे तक केस डायरी भी मांगी है. लाइव लॉ इंडिया ने रिपोर्ट किया है कि अगर प्रिंसिपल ने नैतिक जिम्मेदारी लेकर पद  छोड़ा , तो उन्हें मात्र 12 घंटे के भीतर दूसरी नियुक्ति देकर पुरस्कृत किया जाए.ये गंभीर बात है. इस बात की आशंका है जताई जा रही है कि समय बीत जाने के बाद कुछ गड़बड़ हो सकती है.

हाई कोर्ट ने कहा उन्हें घर पर रहना चाहिये 

कोलकाता हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी की है कि प्रिंसिपल वहां काम करने वाले सभी डॉक्टरों के अभिभावक होते  है , और अगर वो सहानुभूति दिखाने में विफल रहते हैं, तो छात्रों के लिए सहानुभूति कौन दिखाएगा? कोलकाता हाईकोर्ट ने डॉ संदीप शऱ्मा से कहा कि उशे घर पर ही रहना चाहिये , कहीं और नौकरी नहीं करनी चाहिये. दूसरे शब्दों मे कहे तो कोलकाता हाई कोर्ट ने डॉ संदीप के नेशनल मेडिकल कॉलेज (CNMC) का प्रिंसिपल बनाये जाने पर रोक लगा दी है.

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