‘Emergency’:कंगना रनौत की फिल्म ‘इमरजेंसी’ को बॉम्बे हाई कोर्ट में भी राहत नहीं मिली. बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को फिल्म का सर्टिफिकेट देने का निर्देश देने से इनकार कर दिया.
कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा
न्यायमूर्ति बीपी कोलाबावाला और न्यायमूर्ति फिरदौस पूनीवाला की खंडपीठ ने कहा कि वे कोई निर्देश जारी नहीं कर सकते, क्योंकि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पहले ही सेंसर बोर्ड को आदेश दिया है कि वह फिल्म को प्रमाणित करने से पहले आपत्तियों पर विचार करे.
पीठ ने कहा, “मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने सीबीएफसी को निर्देश दिया है. अगर हम आज कोई राहत देते हैं तो यह सीधे तौर पर उस आदेश का उल्लंघन होगा. अगर हम आज कोई आदेश पारित करते हैं तो हम सीबीएफसी से एक और उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने के लिए कहेंगे. हम ऐसा नहीं कर सकते. न्यायिक मर्यादा हमसे यही मांग करती है.”
19 सितंबर को होगी अगली सुनवाई
बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सेंसर बोर्ड से फिल्म के खिलाफ उठाई गई आपत्तियों पर विचार करने और फिर 18 सितंबर तक इसे सर्टिफिकेट देने को कहा है. कोर्ट ने कहा, “हम जानते हैं कि पीछे कुछ और चल रहा है. हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते. सीबीएफसी आपत्तियों पर विचार करेगा और 18 सितंबर तक निर्णय लेगा.”
मामले की अगली सुनवाई 19 सितंबर को होगी.
‘Emergency’ के सह-निर्माता जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज ने दायर की थी याचिका
बुधवार को फिल्म ‘Emergency’ के सह-निर्माता जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज ने फिल्म की रिलीज और सेंसर प्रमाणपत्र की मांग को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि, सेंसर बोर्ड ने “मनमाने ढंग से और अवैध रूप से” फिल्म के सेंसर सर्टिफिकेट को रोक रखा है. याचिका में यह भी दावा किया गया है कि सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट के साथ तैयार था, लेकिन उसे जारी नहीं कर रहा है.