Friday, January 17, 2025

Farmers protest: SC ने अनशन कर रहे किसान नेता दल्लेवाल की जान बचाने की पंजाब की प्रतिबद्धता पर उठाए सवाल

Farmers protest: शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई कि वह बार-बार चिकित्सकीय सलाह के बावजूद एक महीने से अधिक समय से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल को अस्पताल नहीं पहुंचा पाई.

Farmers protest: दल्लेवाल की सेहत को लेकर चिंतित सुप्रीम कोर्ट

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने क्रिसमस और नये साल की छुट्टियों के दौरान विशेष बैठक बुलाकर तत्काल कार्रवाई की मांग की और नेता की जिंदगी सुनिश्चित करने में राज्य की गंभीरता पर सवाल उठाया.
पीठ ने कहा, “यह पंजाब के मुख्य सचिव और डीजीपी के खिलाफ हमारे 20 दिसंबर के आदेश का पालन न करने के लिए अवमानना याचिका है.” पीठ ने दल्लेवाल के अस्पताल में भर्ती होने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश पर प्रकाश डाला और पंजाब के महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह से सवाल किया कि क्या राज्य दल्लेवाल की भलाई के बारे में वास्तव में गंभीर है. पीठ ने दल्लेवाल को पर्याप्त चिकित्सा देखभाल प्रदान करने में राज्य की देरी पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा, “कृपया इसे गंभीरता से लें. किसी की जान दांव पर लगी है… हमें ऐसा लगता है कि आप इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं.”

24 घंटे के भीतर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करे पंजाब प्रशासन-कोर्ट

एजी गुरमिंदर सिंह ने माना कि आठ कैबिनेट मंत्रियों के एक समूह ने दल्लेवाल से मुलाकात की थी ताकि उन्हें चिकित्सा सहायता लेने के लिए राजी किया जा सके. हालांकि, उन्होंने किसानों के कड़े प्रतिरोध को उन्हें अस्पताल ले जाने की चुनौती बताया.
पीठ ने कहा, “अगर लोग कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा कर रहे हैं, तो आपको एक राज्य के रूप में पता होना चाहिए कि इससे कैसे निपटना है. यह आपका कर्तव्य है,” पीठ ने राज्य को 24 घंटे के भीतर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हुए कहा.

पंजाब के मुख्य सचिव और डीजीपी को वर्चुअल रूप से उपस्थित रहने के आदेश

अदालत ने शनिवार को कार्यवाही के दौरान पंजाब के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की आभासी उपस्थिति का भी आदेश दिया, क्योंकि इसने 20 दिसंबर को अदालत के पिछले निर्देश का पालन नहीं करने के लिए दो शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ दायर अवमानना याचिका को स्वीकार कर लिया. उस दिन, अदालत ने राज्य प्रशासन से “आवश्यक कदम उठाने और डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अस्पताल में भर्ती सहित पर्याप्त चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने” के लिए कहा था.
पीठ ने अपने आदेश में कहा, “विद्वान महाधिवक्ता कल सुबह 11 बजे तक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का वचन देते हैं. मुख्य सचिव और डीजीपी वर्चुअल रूप से उपस्थित रहेंगे.”

केंद्र सरकार को क्या दिए कोर्ट ने आदेश

हरियाणा और केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र के हस्तक्षेप से स्थिति और खराब हो सकती है, लेकिन उन्होंने दल्लेवाल की जान बचाने के महत्व पर जोर दिया.
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पीठ ने कहा: “हमारे आदेशों में पहले ही स्पष्ट किया गया है कि दल्लेवाल की सुनवाई वर्चुअली की जा सकती है, और सॉलिसिटर जनरल भी इसमें भाग लेंगे. उनकी जान हमारी प्राथमिक चिंता है.”

किसानों पर भी उठाए सवाल

एक बिंदु पर, एजी सिंह ने कहा कि राज्य प्रशासन धक्का-मुक्की का जोखिम नहीं उठा सकता, क्योंकि इसके खिलाफ मजबूत चिकित्सा सलाह है और कोई भी शारीरिक बल दल्लेवाल को नुकसान पहुंचा सकता है.
इस पर, पीठ ने कहा: “हमें उन किसानों की ईमानदारी पर गंभीर संदेह है जो उनके (दल्लेवाल के) स्वास्थ्य और बिगड़ती स्थिति के बारे में चिंतित नहीं हैं.”

शुक्रवार को विशेष सुनवाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंजाब को पहले दी गई चेतावनियों के बाद की गई है, जिसमें 20 दिसंबर का आदेश भी शामिल है, जिसमें दल्लेवाल के जीवन की रक्षा करने के लिए राज्य के संवैधानिक कर्तव्य को रेखांकित किया गया था.

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