Arvind Kejriwal Bail plea: बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तत्काल अंतरिम जमानत नहीं दी. हलांकि, उसने आबकारी नीति मामले में जांच एजेंसी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली सीएम की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जरुर जारी किया है.
पीटीआई के अनुसार, पीठ ने केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी से कहा, “हम कोई अंतरिम जमानत नहीं दे रहे हैं. हम नोटिस जारी करेंगे.” मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी.
सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की दो याचिकाएँ पर सुनवाई की
सुप्रीम कोर्ट आज अरविंद केजरीवाल की दो याचिकाओं पर सुनवाई की, एक याचिका में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में जेल से रिहाई की मांग की थी तो दूसरी में कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिका डाली थी.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने क्या कहा था?
5 अगस्त को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी न तो अवैध थी और न ही बिना किसी उचित आधार के, क्योंकि सीबीआई ने उनकी हिरासत और रिमांड को उचित ठहराने के लिए “पर्याप्त सबूत” पेश किए थे. इसने आगे कहा कि केजरीवाल एक साधारण नागरिक नहीं हैं, बल्कि मैग्सेसे पुरस्कार के एक प्रतिष्ठित प्राप्तकर्ता और आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं. उच्च न्यायालय ने कहा था कि, “इसके अलावा, यह स्थापित करता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ सबूतों का चक्र उनकी गिरफ्तारी के बाद प्रासंगिक सबूतों के संग्रह के बाद बंद हो गया. प्रतिवादी (सीबीआई) के कृत्यों से किसी भी तरह की दुर्भावना नहीं पाई जा सकती है… यह सुनिश्चित करना हर अदालत का, खासकर प्रथम दृष्टया अदालतों का एक अनिवार्य कर्तव्य है कि गिरफ्तारी और रिमांड की असाधारण शक्तियों का दुरुपयोग न हो या पुलिस द्वारा लापरवाही और लापरवाही से इसका सहारा न लिया जाए,”
पिछले हफ्ते दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति मामले में जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल को उम्मीद थी कि उन्हें भी अदालत से राहत मिल सकती है.