Thursday, September 12, 2024

Arvind Kejriwal bail: ‘सभी आरोपी रिहा, दिल्ली के सीएम क्यों नहीं?’ ‘सीएम को सुप्रीम कोर्ट ने दो बार रिहाई के लिए फिट पाया है-‘ केजरीवाल के वकील

Arvind Kejriwal bail: उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को आबकारी नीति मामले में सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री की जमानत याचिका पर सुनवाई जारी है.

‘सभी आरोपी रिहा हो गए, दिल्ली के सीएम क्यों नहीं’ – वकील सिंघवी

सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ जमानत याचिका पर बहस करते हुए वकील सिंघवी ने कहा, “ट्रायल कोर्ट ने उल्लेख किया कि गिरफ्तारी का समय थोड़ा असामान्य है. ट्रिपल टेस्ट पूरी तरह से पूरा हुआ है. यह विडंबना है कि लगभग सभी सह-आरोपी ,सिसोदिया, कविता, बुची बाबू रिहा हो गए हैं, सिवाय एक को छोड़कर.”
सिंघवी ने कहा, “मुझे ट्रायल कोर्ट में वापस जाने के लिए कहा जा रहा है. मैं मानता हूं कि उच्च न्यायालय के पास समवर्ती क्षेत्राधिकार है, लेकिन इसे वापस भेजने के लिए विवेक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए. मेरे मित्र की प्रारंभिक आपत्ति इस पर सुनवाई न करने की है. हालांकि, विद्वान न्यायाधीश ने पूरे दिन इस पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया.”
सिंघवी ने आगे कहा, “इस स्तर पर सीबीआई द्वारा उठाया गया यह उचित तर्क नहीं है, जब तक कि यह देरी पैदा करने की रणनीति न हो.”

Arvind Kejriwal bail: ‘दिल्ली के सीएम को सुप्रीम कोर्ट ने दो बार रिहाई के लिए फिट पाया है-‘ सिंघवी

सीबीआई के खिलाफ आबकारी नीति मामले में केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उनका प्रतिनिधित्व कर रहे वकील सिंघवी ने तर्क दिया, “मेरे द्वारा एक और अपराध करने की संभावना शून्य नहीं थी – यह नकारात्मक थी. सुप्रीम कोर्ट ने दो मौकों पर उन्हें रिहाई के लिए फिट पाया था!”

‘सीबीआई ने 26 जून को एक बीमा गिरफ्तारी की थी’- दिल्ली के सीएम के वकील

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली के सीएम के वकील सिंघवी ने कहा, “इस बीच, ईडी कोर्ट द्वारा दी गई नियमित जमानत पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी. इसके बावजूद, अगस्त 2022 से लगभग दो साल तक सीबीआई की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, जबकि मुझे तीन रिहाई आदेश मिले हैं. 26 जून को एक बीमा गिरफ्तारी की गई थी. सीआरपीसी की धारा 41ए को 2010 में एक खास उद्देश्य से पेश किया गया था. गिरफ्तारी को विनियमित करना. आप बिना किसी वैध आधार के किसी को जबरन गिरफ्तार नहीं कर सकते.”
‘सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी 2 साल तक नहीं हुई और एफआईआर में नाम नहीं है’ – दिल्ली के सीएम के वकील सिंघवी
एक्साइज पॉलिसी मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से बहस करते हुए वकील ए एम सिंघवी ने कहा, “सीबीआई द्वारा बीमा गिरफ्तारी…जो 2 साल तक नहीं हुई.” जस्टिस कांत ने पूछा, “किस अपराध का आरोप लगाया गया है?”
सिंघवी ने जवाब दिया, “भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम…मेरा नाम एफआईआर में नहीं है. मुझे अप्रैल 2023 में गवाह के तौर पर पूछताछ के लिए बुलाया गया था, एफआईआर दर्ज होने के करीब 8 महीने बाद.”

ये भी पढ़ें-Kolkata rape-murder case: आरजी कर मेडिकल कॉलेज केस में आया नया मोड़, ‘पुलिस ने हमें रिश्वत देने की कोशिश की-पीड़िता के पिता

Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Latest news

Related news